गुजरात हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत पर भी राजस्थान हाईकोर्ट का इंकार
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम की अंतरिम जमानत बढ़ाने से इंकार कर दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद अब उन्हें एक बार फिर जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर करना होगा। अहमदाबाद सिविल अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट में उनकी सेहत को सामान्य पाया गया है।
लगातार जेल से बाहर थे आसाराम
जनवरी 2025 के तीसरे सप्ताह से आसाराम अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर थे। उनकी ओर से जमानत बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
मेडिकल बोर्ड की जांच
जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की डबल बेंच ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने 29 अगस्त तक जमानत बढ़ाने के साथ ही अहमदाबाद सिविल अस्पताल में तीन वरिष्ठ चिकित्सकों का मेडिकल बोर्ड बनाने का आदेश दिया था। बोर्ड में दो कार्डियक और एक न्यूरोलॉजी विशेषज्ञ शामिल थे।
रिपोर्ट में सेहत सामान्य
बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट देखी। रिपोर्ट के मुताबिक, आसाराम की सेहत सामान्य है और किसी गंभीर बीमारी की आशंका नहीं है। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत बढ़ाने से इंकार कर दिया।
सरकार का पक्ष
सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता और राजकीय अधिवक्ता दीपक चौधरी ने दलील दी कि मेडिकल रिपोर्ट स्पष्ट है, इसलिए जमानत बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।
भविष्य में ले सकेंगे सुविधा
हाईकोर्ट ने कहा कि यदि भविष्य में कोई चिकित्सकीय समस्या आती है, तो आसाराम तत्काल इलाज ले सकते हैं और नए सिरे से जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं।


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