अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज की
अहमदाबाद। गुजरात हाइकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात यूनिवर्सिटी डिग्री से जुड़े मानहानि मामले में आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी। केजरीवाल ने इस मामले में पार्टी नेता संजय सिंह से अलग ट्रायल चलाने की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जस्टिस एमआर मेंगदे ने मंगलवार को आदेश सुनाते हुए कहा कि यह याचिका खारिज की जाती है। हालांकि, कोर्ट के आदेश की पूरी प्रति आना बाकी है। हाइकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला पिछले महीने सुरक्षित रख लिया था। केजरीवाल ने याचिका में कहा था कि उन पर साजिश रचने या आपराधिक इरादे को बढ़ावा देने का कोई आरोप नहीं है। उनके और संजय सिंह के खिलाफ लगाए गए आरोप अलग-अलग घटनाओं से जुड़े हैं। दोनों ने अलग-अलग तारीखों पर बयान दिए अलग-अलग वीडियो जारी किए और दोनों के सोशल मीडिया अकाउंट भी अलग-अलग हैं। इसलिए दोनों का एक साथ ट्रायल करना सही नहीं है।


इंदौर में मेडिकल नियमों की अनदेखी, 32 डॉक्टर रडार पर
सुभेंदु सरकार की पहली प्रतिक्रिया: ‘हम पर हमला हुआ, कार तोड़ी गई’
पूर्व सेवा गणना पर बड़ा फैसला, हाई कोर्ट की डबल बेंच ने दिया झटका
मतदान के बीच बंगाल में बवाल: मुर्शिदाबाद से सिलीगुड़ी तक झड़प, तोड़फोड़ और आगजनी की खबरें
BJP सांसद का हमला: मल्लिकार्जुन खरगे का ‘दिमागी संतुलन बिगड़ा’
नहर किनारे वीडियो शूटिंग के दौरान हादसा, इलाके में मातम
कर्मचारियों के कल्याण पर जोर, अमेजन इंडिया लगाएगी 2800 करोड़
यूपी बोर्ड के नतीजे आए: हाईस्कूल 90.42% और इंटर 80.38% पास
जबलपुर स्टेशन पर मानवता की मिसाल, स्काउट्स-गाइड्स की पहल