अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज की
अहमदाबाद। गुजरात हाइकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात यूनिवर्सिटी डिग्री से जुड़े मानहानि मामले में आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी। केजरीवाल ने इस मामले में पार्टी नेता संजय सिंह से अलग ट्रायल चलाने की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जस्टिस एमआर मेंगदे ने मंगलवार को आदेश सुनाते हुए कहा कि यह याचिका खारिज की जाती है। हालांकि, कोर्ट के आदेश की पूरी प्रति आना बाकी है। हाइकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला पिछले महीने सुरक्षित रख लिया था। केजरीवाल ने याचिका में कहा था कि उन पर साजिश रचने या आपराधिक इरादे को बढ़ावा देने का कोई आरोप नहीं है। उनके और संजय सिंह के खिलाफ लगाए गए आरोप अलग-अलग घटनाओं से जुड़े हैं। दोनों ने अलग-अलग तारीखों पर बयान दिए अलग-अलग वीडियो जारी किए और दोनों के सोशल मीडिया अकाउंट भी अलग-अलग हैं। इसलिए दोनों का एक साथ ट्रायल करना सही नहीं है।


राशिफल: जानिए, कैसा रहेगा आपका आज का दिन (06 मार्च 2026)
कुलपति प्रो. मनोज दयाल ने राज्यपाल से की सौजन्य भेंट
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से मातृ स्वास्थ्य को मिला संबल
उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन 06 मार्च को करेंगे 3.08 करोड़ के विकास कार्यों का भूमिपूजन
नगरपालिका परिषद का शताब्दी वर्ष शुजालपुर के हर नागरिक के सम्मान का उत्सव : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय में होली मिलन
स्व-सहायता समूह से बदली सुनीता दीदी की तकदीर
बिहान योजना से खिला रत्ना का भविष्य- फूलों की खेती से बनीं सफल उद्यमी
फेसबुक पोस्ट से बड़ा संकेत: Nitish Kumar ने राज्यसभा जाने की दी जानकारी