12 बजे के बाद शराब बिक्री पर रोक, नाइट क्लबों के लिए नए नियम
जयपुर| होटल, रेस्टोरेंट, पब, नाइट क्लब में रात 10 बजे बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं होगा. रात 12 बजे बाद शराब की बिक्री नहीं होगी. होटल, धर्मशालाओं में रुकने वाले लोगों की जानकारी ई विजिटर्स पोर्टल पर अपलोड करनी होगी. एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉ. राजीव पचार ने आदेश जारी किए हैं.
होटल,रेस्टोरेंट,पब,नाइट क्लब में रात 10 बजे बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र का नहीं होगा उपयोग
-रात 12 बजे बाद नहीं होगी शराब की बिक्री
-होटल,धर्मशालाओं में रुकने वाले लोगों की जानकारी करनी होगी ई विजिटर्स पोर्टल पर अपलोड
-एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉ. राजीव पचार ने जारी किए आदेश


राशिफल 23 अप्रैल 2026: जानिए आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा
वनाधिकार पट्टा और पीएम आवास से मुरिया परिवार को मिला नया जीवन
वर्मी कंपोस्ट उत्पादन बनी आत्मनिर्भरता की मिसाल
राज्यपाल पटेल से भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी मिले
मध्यप्रदेश को सामाजिक न्याय के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिये करें समन्वित प्रयास : मंत्री कुशवाह
लेमनग्रास -किसानों के लिए कम पानी में ज्यादा कमाई का साधन
चेकडैम बना ग्रामीण आत्मनिर्भरता का मजबूत आधार, जल संरक्षण से बदली खेती की तस्वीर
कौशल और सामाजिक उद्यमिता से होगा भारत विकसित : राज्यपाल पटेल
द्वारका नगरी योजना से शहरी विकास को मिलेगी नई गति : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ‘बिहान’ से बदली तस्वीर