पुर्तगाल ने भी लगाया बुर्का और नकाब पहनने पर प्रतिबंध
लिस्बन । पुर्तगाल का संसद ने एक विधेयक पास किया है, जो सार्वजनिक जगहों पर बुर्का और नकाब पहनने पर रोक लगाता है। यह कदम दक्षिणपंथी चेगा पार्टी का है और इसके पास होने के बाद संसद में महिला सांसदों और चेगा नेताओं के बीच जोरदार बहस भी हुई।
इस विधेयक के अनुसार, अब कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक जगहों पर चेहरा पूरी तरह ढककर नहीं घूम सकेगा। कानून तोड़ने पर 200 से 4,000 यूरो (करीब 4।7 लाख रुपये) का जुर्माना लगाया जाएगा। किसी को जबरन बुर्का पहनाने पर तीन साल तक की जेल हो सकती है। हालांकि, पूजा स्थलों, हवाई जहाज और राजनयिक परिसरों में चेहरे ढकने की अनुमति दी गई है।
कानून बनने के लिए अब राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा की मंजूरी जरूरी है। वे इसे मंजूरी दे सकते हैं, या वीटो लगा सकते हैं, या इसे संवैधानिक न्यायालय के पास भेज सकते हैं। अगर यह कानून बन गया, तो पुर्तगाल यूरोप के उन देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जहां बुर्का पर प्रतिबंध है, जैसे फ्रांस, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड।


₹100 में पार्लर जैसा ग्लो, जानें आसान स्किन केयर रूटीन
IPL 2026 में राहुल का धमाका, रोहित-कोहली भी नहीं कर सके ऐसा
हेल्थ टूरिज्म में भारत की बड़ी छलांग, 2030 तक 16 अरब डॉलर का बाजार
Cabinet Expansion Buzz: सम्राट चौधरी का दिल्ली दौरा, क्या जल्द होगा विस्तार?
रचिन की एंट्री से बदलेगा गेम? टीम मैनेजमेंट का बड़ा फैसला
लैपटॉप-मोबाइल के जरिए चल रहा था सट्टा कारोबार
Train Crime: चलती ट्रेन में युवती से दुष्कर्म, जांच में जुटी पुलिस
न्यूजमेकर्स अवॉर्ड्स 2026: सितारों से सजी शाम, कलाकारों ने बांधा समां
BJP ने कहा—लोकतंत्र की प्रक्रिया पर भरोसा जरूरी
जबलपुर में पुलिस की गुंडागर्दी? नशे में युवक से मारपीट