अब सिर्फ दो दरें—GST में बड़ा बदलाव, जरूरी सामान पर 5% और बाकी पर 18% टैक्स
तंबाकू-पान मसाला पर 40% टैक्स, GoM ने जीएसटी दरों में सुधार को दी मंजूरी
नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दरों में बड़ा सुधार होने जा रहा है। दरों को सरल और तर्कसंगत बनाने को लेकर राज्यों के वित्त मंत्रियों के समूह (GoM) की अहम बैठक में केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है।
बैठक में यह सहमति बनी कि मौजूदा चार टैक्स दरों (5%, 12%, 18% और 28%) की जगह अब केवल दो दरें लागू होंगी। जरूरी सामान पर 5% टैक्स और सामान्य वस्तुओं व सेवाओं पर 18% टैक्स लगेगा। वहीं, तंबाकू, पान मसाला जैसी अहितकर वस्तुओं पर 40% की विशेष दर लगाई जा सकती है।
बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में केंद्र का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि दरों को युक्तिसंगत बनाने से आम आदमी, किसानों, मध्यम वर्ग और MSMEs को राहत मिलेगी। साथ ही टैक्स व्यवस्था और पारदर्शी तथा सरल होगी।
फिलहाल GST की दरें 5%, 12%, 18% और 28% हैं। खाद्य एवं आवश्यक वस्तुओं पर शून्य या 5% कर लगता है, जबकि लग्जरी और अहितकर वस्तुओं पर 28% के साथ उपकर (Cess) भी लगाया जाता है।


प. एशिया तनाव बेअसर, भारत का मैन्युफैक्चरिंग PMI अप्रैल में 54.7
IPL फ्रेंचाइजी का सौदा विवादों में, क्या अटक जाएगा डील?
भारत-जमैका संबंध मजबूत, जयशंकर ने पीएम होलनेस से की मुलाकात
पश्चिम बंगाल में भाजपा का जश्न, तमिलनाडु में DMK बैकफुट पर
20 हजार दुग्ध उत्पादकों के साथ बड़ा सम्मेलन, CM करेंगे उद्घाटन
जावेद अख्तर ने फिल्म ‘धुरंधर’ पर कही बड़ी बात, विवाद हुआ तेज
ड्रैगन का सख्त रुख, अमेरिकी पाबंदियों को बताया दखलअंदाजी
गोल्ड इन्वेस्टमेंट पर बड़ा सवाल: क्या अब भी है फायदे का सौदा?
रुझानों में TVK का दबदबा, तमिलनाडु में DMK तीसरे नंबर पर
सियासत में स्टार पावर, चुनावी मैदान में चमके फिल्मी चेहरे