OBC बैकलॉग भर्ती में गड़बड़ी का आरोप, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
जबलपुर : उच्च शिक्षा विभाग की भर्ती में ओबीसी के बैकलॉग पदों में हेराफेरी का आरोप लगाते हुए मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने मामले में मप्र लोक सेवा आयोग व अन्य से जवाब तलब किया है. एकलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को निर्धारित की है.
क्या है पूरा मामला?
यह याचिकाएं सागर निवासी लीलाधर लोधी, दीपक सिंह ठाकुर, इंदौर निवासी शुभम चौधरी, प्रेमलता, बालाघाट निवासी खुशबू चौरसिया व अन्य की ओर से दायर की गई हैं, जिनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर व हितेंद्र गोहलानी ने पक्ष रखा. अधिवक्ताओं ने बताया कि आयोग ने 30 दिसंबर 2024 को उच्च शिक्षा विभाग में अंग्रेजी विषय में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया. इसमें 2019 के पूर्व के अंग्रेजी विषय में ओबीसी वर्ग के कुल 31 बैकलॉग पदों को शामिल किया गया है. इसी में हेरफेर के आरोप लगे हैं.
सहायक प्राध्यापक पद के लिए हुई थी परीक्षा
दरअसल, आवेदकों की ओर से कहा गया कि आयोग ने 30 दिसंबर 2022 को अंग्रेजी विषय में सहायक प्राध्यापक के कुल 200 पद विज्ञापित किए थे. उसमें ओबीसी के बैकलॉग पद विज्ञापित नहीं किए गए थे. उसकी नियुक्ति प्रक्रिया अभी जारी है. याचिकाकर्ता 2022 की भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे, लेकिन उन्हें साक्षात्कार में कम अंक देकर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया.


वर्षा जल संरक्षण में प्रदेश का जनजातीय जिला डिंडोरी देश में प्रथम स्थान पर
EC का एक्शन: पीएम मोदी पर टिप्पणी भारी पड़ी, खरगे को नोटिस जारी
किसानों को ग्रामीण क्षेत्र की कृषि भूमि के भूअर्जन पर मिलेगा बाजार दर का 4 गुना मुआवजा
होर्मुज जलडमरूमध्य बना जंग का मैदान: भारत आ रहे 'एपामिनोडेस' जहाज पर हमला
कलयुगी बेटे का कहर, पिता को पीटकर मार डाला
Lenskart पॉलिसी विवाद गरमाया, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की टिप्पणी से बढ़ी बहिष्कार की मांग
स्पष्टीकरण न देने वालों पर गिरेगी गाज, संगठन में मचा हड़कंप
अमित शाह का तीखा हमला, बोले—राहुल की पार्टी बंगाल में शून्य पर सिमटेगी